डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निर्देश
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निर्देश

आगामी त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निर्देश
लखीमपुर खीरी
जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर 30 जून 2025 से 27 अगस्त 2025 तक जनपद लखीमपुर-खीरी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 (पूर्व की धारा 144) लागू कर दी गई है।
यह निर्णय आगामी त्योहारों जैसे मोहर्रम, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सहित अन्य धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, साम्प्रदायिक तनाव या भीड़ नियंत्रण में समस्या उत्पन्न न हो।
प्रमुख बिंदु:
- सार्वजनिक स्थलों पर चार या अधिक लोगों के समूह में एकत्र होने पर प्रतिबंध।
- लाउडस्पीकर, जुलूस, हथियारों का प्रदर्शन, और भड़काऊ भाषणों पर पूर्णतः रोक।
- सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
- थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश।
- धारा 163 के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम का सख्त रुख:
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतें, तथा त्योहारों के दौरान पीस कमेटी के सदस्यों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें।
पुलिस प्रशासन सतर्क:
पुलिस अधीक्षक (SP) की ओर से भी सभी थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी और ड्रोन कैमरों की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी की जा रही है।
नागरिकों से अपील:
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या प्रशासन को दें।